सरकार ने कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू की

सरकार ने कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू की

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, देश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है. ऐसे में गेहूं आयात नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं, गेहूं निर्यात पर रोक जारी रहेगी. चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव

सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं पर तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लागू की गई है, तथा यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
चालू रबी विपणन सीजन 2023-24 में 8 जून तक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़कर 261.99 लाख टन की हो गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार इस दौरान देशभर के 21.28 लाख किसानों से 55,673.07 करोड़ रुपये मूल्य का गेहूं खरीदा गया है।
गेहूं की कीमतों पर बड़ी खबर है. कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी. इसके अलावा, सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है. सरकार कीमतों पर अंकुश के लिए इस माह के अंत में पहले चरण के तहत थोक उपभोक्ताओं, व्यापारियों के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी करेगी. इसके लिए 3,100 रुपये क्विंटल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है,अधिसूचना के अनुसार व्यापारी और थोक विक्रता 3,000 टन, रिटेलर 10 टन एवं बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन या फिर उनके डिपुओं पर 3,000 टन गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे। फ्लोर मिलर्स सालाना क्षमता का 75 फीसदी या मासिक क्षमता के बचे हुए महीनों के हिसाब से गेहूं का स्टॉक रख सकेंगे।

 

खबर स्त्रोत मीडिया सूत्र