नगरीय निकाय उपचुनावों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9 13, 20, 23 में रिक्त पार्षद पदों के उप निर्वाचन 2022 पूर्वाद्ध की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 11/02/2022 को किया जा चुका हैं।

उक्त रिक्त वार्डो में से वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 के पार्षद पद के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 06/03/2022 को सायं 6.00 बजे से 48 घंटे व 72 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिनांक 09/03/2022 की समाप्ति तक नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो का तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व सुसंगत अधिनियम, नियम, निर्देशों का पालन किया जाना लोक हित में आवश्यक समझती हूँ।

अतः नगर पालिका परिषद सेंधवा के रिक्त वार्ड क्रमांक 9 20 23 के उप निर्वाचन को सूचारु रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु मैं तपस्या परिहार (आई.ए.एस.) अनुविभागीय दण्डाधिकारी सेंधवा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) व (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड कमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ।

1 नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में स्थित मंडपों / सामुदायिक भवनो लॉज, होटलो, आदि में ऐसे किसी व्यक्ति जो उक्त वार्डो का निवासी नहीं हैं को परिसर में रूकने की अनुमति नहीं देंगे। यदि पूर्व से इस प्रकार का कोई व्यक्ति रूका हो तो उसके निष्कासन की कार्यवाही करेंगे तथा संबंधित थाने को इसकी सूचना देंगे।

2 3 मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व से कोई भी सार्वजनिक किचन नहीं चलाया जावेगा। नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 की सीमा क्षेत्र में स्थित कल्याण मंडपों / सामुदायिक भवनो, लॉज, होटलो, आदि पूर्व से किसी कार्यक्रम हेतु बुकिंग की गई हो तो, रिटर्निग अधिकारी को इसकी सूचना देकर समीक्षा कर ली जावे कि इनकी आड़ में कहीं होई राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रहीं हैं।

4 राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों / चुनाव संबंधी समस्त गतिविधियों में संलग्न कार्यकर्ता, जो नगर पालिका परिषद सेंधवा के वार्ड क्रमांक 9, 20, 23 के मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित वार्ड की सीमा छोड़ने (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी / निर्वाचक अभिकर्ता पर लागू नहीं होगा) हेतु आदेशित किया जाता हैं।

5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के तहत् कोई भी व्यक्ति मतदान दिनांक 06/03/2022

को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी लोकस्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों में कोई कार्य नही करेंगा :

REER EDE EM लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत् निम्नलिखित प्रयोजन के लिए निम्न कार्य भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे :

(क) मतो के लिए संयाचना

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना। (TT) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना।

(ET) निर्वाचन में मत न देने के लिए निर्वाचक को मनाना।

(3) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त उपबंधों का उल्लंघन पर दण्डनीय अपराध माना जावेगा।

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(क) रिश्वत । (ख) अनुचित प्रभाव।

धर्म, वंष, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर अपील अथवा धर्म या राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम पर अपील। (घ) अभ्यार्थी के व्यक्तिगत चरित्र अथवा आचरण या उसकी उम्मीद्वारी के संबंध में मिथ्या विवरण का प्रकाशन।

बूथ कैप्चरिंग।

निरंतर…

प्रतिबंध अवधि में बीमार व्यक्तियों के उपचार / दुध या अन्य दैनिक उपभोग की अति आवश्यक सामग्री लाने एवं ले जाने हेतु सम्पूर्ण छूट रहेगी।

उपयुक्त प्रतिबंध मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों / कर्मचारियों, विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम / आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।

चूंकि यह आदेश जनसाधारण पर लागू हैं तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि जनसामान्य पर उक्त सूचना की सम्यक तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदन को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट दी जा सकेगी।

यदि कोई उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जावेगा।

किया गया हैं।

यह आदेश आज दिनांक 02/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर उपं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी