इन्दौर – खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग,लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक या खाद्य लाइसेंस बहाल होने तक रहेंगे निलंबित
इन्दौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई – खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितता पर सायाजी होटल्स (इन्दौर) लिमिटेड का FL-3 बार लाइसेंस 22/2022/0057 और सहस्र फूड्स एंड सर्विसेस प्रा. लि. का FL-2 बार लाइसेंस 22/2022/0103 निलंबित। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त जांच में अनियमितताएं मिलने पर पहले खाद्य लाइसेंस हुए थे सस्पेंड, अब आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1) के तहत आदेश क्र. 6199 एवं 6201 जारी – दोनों बार लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक या खाद्य लाइसेंस बहाल होने तक रहेंगे निलंबित।