शनिवार 25 जून को दो विकासखण्डो के 557 मतदान केन्द्रो पर डलेंगे वोट

बड़वानी 23 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में शनिवार 25 जून को विकासखण्ड सेंधवा एवं पानसेमल के 557 मतदान केन्द्रो पर प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। प्रथम चरण के इस मतदान में कुल 331599 मतदाता 5 जिला पंचायत सदस्य, 39 जनपद पंचायत सदस्य, 153 सरपंच तथा 2604 पंच के निर्वाचन हेतु मतदान कर सकेंगे । इन मतदाताओं में 167342 महिला मतदाता, 164248 पुरूष मतदाता एवं 9 अन्य मतदाता है। यहां पर 90 संवदेनशील एवं 18 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हांकित किये गये है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रेखा राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रथम चरण में विकासखण्ड सेंधवा के समस्त 114 ग्राम पंचायतो में मतदान होगा । इसके लिये 370 मतदान केन्द्रो पर कुल 228697 मतदाता मतदान कर 4 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद पंचायत सदस्य, 114 सरपंच तथा 1851 पंचो का निर्वाचन करेंगे। इन मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या 114677 एवं पुरूष मतदाताओं की संख्या 114011 तथा अन्य मतदाताओं की संख्या 9 है। यहां पर 60 संवदेनशील एवं 18 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हांकित किये गये है।
वही विकासखण्ड पानसेमल में भी प्रथम चरण में ही समस्त 39 ग्राम पंचायतो में मतदान होगा । इसके लिये 187 मतदान केन्द्रो पर कुल 102902 मतदाता मतदान कर 1 जिला पंचायत सदस्य, 14 जनपद पंचायत सदस्य, 39 सरपंच तथा 753 पंचो का निर्वाचन करेंगे । इन मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या 52665 एवं पुरूष मतदाताओं की संख्या 50237 है। यहां पर 30 संवदेनशील मतदान केन्द्र चिन्हांकित किये गये है।
मतो की गणना एवं परिणाम की घोषणा होगी इस प्रकार
मतदान समाप्ति की तुरन्त पश्चात् ही मतदान केन्द्रो पर डाले गये वोटो की गणना की जायेगी। इसमें सरपंच, पंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतो की गणना सम्मिलित रहेगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से एवं जिला पंचायत सदस्य पद के मतो का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर 15 जुलाई को प्रातः 10.30 बजे किया जायेगा।
चार रंग के रहेंगे मतपत्र
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान गुलाबी रंग का मतपत्र जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए, पीले रंग का मतपत्र जनपद पंचायत सदस्य के लिए, नीले रंग का मतपत्र सरपंच के लिए तथा सफेद रंग का मतपत्र पंच पद के लिए प्रयोग किया जायेगा। समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा ।
मतदान हेतु लाना होगा 24 दस्तावेजों में से एक पहचान पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत में मतदान करने के लिये मतदाता के पास 24 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा। पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा। 24 दस्तावेजों है इस प्रकारः-
ऽ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र,
ऽ भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका,
ऽ पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी),
ऽ नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी),
ऽ राशन कार्ड,
ऽ बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक,
ऽ शस्त्र लायसेंस,
ऽ सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी आदि,
ऽ विकलांगता का प्रमाणपत्र,
ऽ निराश्रित प्रमाणपत्र,
ऽ तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र,
ऽ सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र,
ऽ किसान क्रेडिट कार्ड,
ऽ पासपोर्ट,
ऽ ड्रायविंग लायसेंस,
ऽ आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड),
ऽ राज्य एवं केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
ऽ स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र,
ऽ छात्र पहचान पत्र,
ऽ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र,
ऽ पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र,
ऽ रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
ऽ रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2009 की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड,
ऽ भारत सरकार द्वारा फोटोयुक्त आधार कार्ड