पुलिस चौकी बालसमुद थाना नागलवाडी ने 04 गौवंश अवैध रुप से पीकप मै भरकर वध हेतु महराष्ट तरफ ले जाते पकडा*
अपराध क्रं. 79/2022 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(घ) पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम तथा म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 6(क),6(ख)(1)
*जप्त मश्रुका -* एक पीकप MP-11-G-0852 (किमती 5 लाख रुपये) एवं 04 कैडे (किमती 20 हजार रूपये कुल किमती मश्रुका 5,20000 रुपये)
*आरोपी का नामः-* 1. दीवानसिंह पिता सखाराम जाधव जाति बारेला उम्र 25 साल नि. ग्राम झोपाली तहसील सेंधवा पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बडवानी
2. आशाराम पिता वेचान मेहता जाति बारेला उम्र 29 साल नि. ग्राम
धवाडियामाल फाल्या झोपाली तहसील सेंधवा पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण
जिला बडवानी
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिपक कुमार शुक्ला के व्दारा अवैध गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतू निर्देशित किया गया था जिसके पालन मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.डी.प्रजापति एवं श्रीमान एसडीओपी महोदय सेंधवा श्री एम.एस. बारिया के मार्गदर्शन मे टीम गठित की गई टीम के व्दारा दिनांक 29/04/2022 को जरिये मुखबिर से सुचना मिली की ए.बी. रोड जुलवानिया तरफ से एक पिकअप लोडिंग वाहन क्रं. MP-11-G-0852 मे गौवंश क्रुरता व निर्दयतापूर्वक ठुसठुस कर भरकर वध हेतू महाराष्ट्र तरफ लेकर जा रहा है मुखबिर सूचना पर विश्वास कर ग्राम पानवा फाटा ए.बी रोड पर पहुँचे कुछ समय बाद ए.बी.रोड जुलवानिया तरफ से मुखबिर दवारा बताई पिकअप क्रं. MP-11-G-0852 आते दिखी जिसे रोका चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम – दीवानसिंह पिता सखाराम जाधव जाति बारेला उम्र 25 साल नि. ग्राम झोपाली तहसील सेंधवा पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बडवानी का होना बताया एव पास की सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम – आशाराम पिता वेचान मेहता जाति बारेला उम्र 29 साल नि. ग्राम धवाडियामाल फाल्या झोपाली तहसील सेंधवा पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण का होना बताया उक्त पिकअप को चैक करते पिकअप मे पीछे 4 नग कैडे क्रुरतापूर्वक व निर्दयतापूर्वक भरे थे चालक दीवानसिंह व आशाराम से गौवंश के परिवहन व अनुज्ञप्ति के संबंध व वैध कागजात का पुछते नही होना बताया तथा गौवंश के बारे मे पुछताछ करते सुन्दरेल से सस्ते दामो पर खरीदकर व वाहन में भरकर महाराष्ट्र वध हेतू ले जाना बताया वाहन चालक दीवानसिंह व आशाराम का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि. व 11(घ) पशुओ क्रुरता अधि. का दण्डनिय पाये जाने से आरोपी दिवानसिह व आशाराम से पीकप क्रं. MP-11-G-0852 कीमती करीबन 5 लाख रुपये) व 04 नग गौवंश (किमती करीब 20000 रुपये) मौके पर जप्त किये आरोपीगण दीवानसिंह व आशाराम के विरुध्द अपराध धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(घ) पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम तथा 6 (क) 6 (ख) (1) वध नि. प्रति. अधि. का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया आरोपी दिवानसिह से जप्तशुदा पीकप क्रं. MP-11-G-0852 की राजसात की कार्यवाही की जावेगी विवेचना के दौरान पीकप क्रं. MP-11-G-0852 के वाहन स्वामी का पता लगाकर उसे भी आरोपी बनाया जावेंगा ।
*विशेष भुमिकाः- थाना प्रभारी नागलवाडी विनोद कुमार बघेल, चौकी प्रभारी बालसमुद सउनि अनिल दसौधी, सउनि विनोद पटेल, प्र.आर. रमेश, आर. भूरेसिंह चौहान, प्र.आर. चालक प्रेमसिह बघेल, प्र.आर गोरेलाल, आर. रोहित मारन, आर विपुल, 100 डायल पायलेट जितेन्द्र का सराहनीय योगदान रहा ।*
मनोहर सिंह बारिया
SDOP सेंधवा
जिला बड़वानी