आचार संहिता लगने के बाद धारा 144 के तहत नियम लागू आदेश जारी

विधानसभा आम निर्वाचन, 2023 की घोषणा दिनांक 09/10/2023 को होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 209 दिनांक 09-10-2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावशील कर किसी प्रकार के अग्नेय शस्त्र, घातक हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने तथा कोई व्यक्ति संगठन, राजनैतिक दल, प्रत्याशी बिना पूर्व अनुमति के आमसभा, रैली व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया जाना उचित बतलाया गया है

 

कतिपय असामाजिक तत्वों व्दारा मतदाताओं को भयभीत करने, मतदान में याचा पहुँचाने, प्रचार-प्रसार के दौरान हथियारों के दुरुपयोग का प्रयास किया जा सकता है, इससे तनाव पूर्ण स्थिति निर्मित होकर कानून तथा शांति व्यवस्था भंग हो सकती हैं। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने तथा सुचारू आवागमन आदि के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ एवं किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे तलवार, फर्सा, बल्लम, भाला, कठार, छुरा, गुप्ती आदि लेकर सार्वजनिक स्थान व सड़क पर नहीं निकले

और न ही पूर्वे तथा बिना अनुमति आमसभा, रैली व जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक हो गया है। ऐसा आदेश जारी हुआ है