कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे

बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने दिए आदेश ।बड़वानी ज़िले के अंतर्गत जुलूस, रैली, चल समारोह, धरनाप्रदर्शन और सभाओं में DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे

जिला बडवानी में हाल ही में निर्मित तनाव, साम्प्रदायिक विवाद की परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक जुलूस चल समारोह आदि में अत्यधिक तेज ध्वनि में डी.जे. का उपयोग होने से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होकर जन सामान्य को परेशानी हुई। धार्मिक जुलूस, चल समारोह आदि में डी.जे. पर प्रतिबंध लगाना नितान्त आवश्यक है चूंकि बगैर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त किये बडी संख्या में धार्मिक जुलूस चल समारोह आदि में अत्यधिक तेज ध्वनि में डी.जे. का उपयोग किया जा रहा है जो कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। अत्यधिक तेज ध्वनि में डी.जे. पर धार्मिक जुलूस, चल समारोह में आपत्तिजनक नारे, गाने बजाने से तनावे की स्थिति उत्पन्न होकर साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है । अत्यधिक तेज ध्वनि में डी.जे. बजाने से बीमार बुढे एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर उत्पन्न हो रहा है ।

2 अतः पुलिस अधीक्षक बडवानी के उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरान्त सहमत होते हुए मैं शिवराज सिंह वर्मा जिला दण्डाधिकारी जिला बडवानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु बडवानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करता हूं

2.1 बडवानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक जुलूस, रैली, चल समारोह धरना प्रदर्शन एवं सभाओं में डी.जे. का उपयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा 2.2 बडवानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उनमाद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, like करने comments करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । 2.3 जिले की सीमा में किसी भी संगठन व्दारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के एस०डी०एम० को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना -2

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नि पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । अनुमति प्राप्त वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की मोग्राफी करायेंगे । कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक का होगा ।

इस आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अतः लोक व्यवस्था कायम करने तथा व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय आदेश सम्पूर्ण बहवानी जिले की RWANI राजस्व सीमा हेतु जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु समाचार-पत्र/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा

4 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किया जाएगा । यह आदेश आज दिनांक 19-04-2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

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