गणेश प्रतिमाएं दुर्गा प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन को लेकर गाइडलाइन तय बड़वानी जिले में लागू होंगे यह नियम

आगामी दिनों में गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मूर्ति निर्माणकर्ताओं द्वारा गणेश प्रतिमा एवं दुर्गा प्रतिमा का निर्माण किया जाता है । माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा ओ.ए.34/2013 में दिनांक 18.8.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में सम्पूर्ण बडवानी जिले में पी. ओ.पी. की प्रतिमाओं का निर्माण पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया

2 अतः मैं शिवराज सिंह वर्मा जिला दण्डाधिकारी जिला बडवानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए बडवानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में पी.ओ.पी. की प्रतिमाओं के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं ।

3 पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।

4 इस आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं हैं। अतः लोक व्यवस्था कायम करने तथा व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय आदेश सम्पूर्ण बडवानी जिले की राजस्व सीमा हेतु जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु समाचार पत्रों /

इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है 5 इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किया जाएगा

यह आदेश आज दिनांक 02/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया ।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए म.प्र. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/35-09/2020 // सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर 2021 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक / 4988/ दिनांक 15-07-2021, आदेश क्रमांक /5093/ दिनांक 20-7-2021 को यथावत रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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प्रतिमा के लिये पाण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी जाती है कि ऐसी झाकियां की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह (Constricted Space) के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकें झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं / दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। मूर्ति का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा विसर्जन के लिये अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाये ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो । कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी विसर्जन के लिये सामुहिक चल समारोह भी अनुतम्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य झांकियों/पाण्डालों / विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं दर्शक फेस कवर, सोशल

डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोजन के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समय-समय

पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा

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प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय

अपराध होगा।

3/ पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। 4/

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो व दूरदर्शन पर जन सामान्य संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाय संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन व संबंधितों को अवगत करावें उक्त आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा।