जिला दण्डाधिकारी जिला बड़वानी द्वारा जिला बड़वानी राजस्व सीमा में डी0जे0 सांउण्ड् पर लगाया प्रतिबंध को लेकर थानों में डी0जे0 संचालको की ली बैठक
बड़वानी 22 अप्रैल 2022/पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बड़वानी शिवराजसिंह वर्मा द्वारा जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये तथा व्यापक लोक हित एवं आन्तरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक जुलूस, रैली, चल समारोह, धरना प्रदर्शन एवं सभाओं में डी0जे0 का उपयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोलाहल नियत्रंण अधिनियम एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर डीजे पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक जुलूस, चल समारोह में आपत्तिजनक नारे, गाने बजाने से तनाव की स्थिति से साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति निर्मित न हो। डी0एम0 बड़वानी द्वारा द0प्र0स0 1973 की धारा 144 के अन्तसर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था् बनाये रखने हेतु बड़वानी जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, गाने बजाने वाले व सोशल मिडिया के संशाधन, फेसबुक, व्हाटसेप, टविटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्टं करने, लाईक करने, कमेंटस करने पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा।
निषेधाज्ञा आदेश के उचित क्रियावयन हेतु पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित कर डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर इनको निर्देशों से अवगत कराकर पालन कराने के लिये शपथ पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में समस्त थाना/चैकी क्षेत्रों में डीजे संचालकों की बैठके लगातार आयोजित की जाकर उन्हे निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही निर्देशों का पालन करवाया जाकर निर्देशों को इनकी दुकानों पर भी चस्पा किया जा रहा है । यदि किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम आदि आयोजित किया जाना हो तो नियमानुसार डीजे ना बजाने की शर्त पर ही आयोजनकर्ता द्वारा अनुमति प्राप्त करेगा साथ ही उक्त निषेघाज्ञा के नियमों का पालन करेगा। उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।