हत्यारे पति को आजीवन कारावास

अभियुक्त पलाटिया उर्फ पलाटिया ने घटना दिनांक 09/08/2020 की दोपहर 1200 बजे से 01:00 बजे के लगभग घटनास्थल ग्राम नादियायड फरियादी के खेत पर लोहे का धारिया से मृतिका गीताबाई को गले में धारिया मारकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की। अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त पलाटिया उर्फ पलासिया पिता जामा पावरा का निम्नानुसार दण्डित किया गया
जिसके तहत-
भारतीय दंड आजीवन सश्रम कारावास ₹1,000/- (रूपये एक हजार) के #fear, 1880 की धारा 302
अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताया जावे ये आदेश दिया।ओर
आयुध मामले में 03 वर्ष का सश्रम अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी)(बी) कारावास व
₹500/- (रूपये पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम पर आरोपी को छः माह का अतिरिक्त कारावास पृथक् से भुगताया जावे आदेश पारित।
अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ भुगताई जावें आदेश दिया।वही प्रकरण में अभियुक्त पलाटिया उर्फ पलासिया दिनांक 11/09/2020 से सतत् निर्णय दिनांक 23/02/2022 तक कुल 531 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।