कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त शासकीय / अशासकीय स्कूलों को खोलने संबंधी समसंख्यक निर्देश 23. 7.2021 के द्वारा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को प्रति कक्षा अधिकतम सप्ताह में 2 दिवस (50 प्रतिशत क्षमता के साथ) संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। इस निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा 1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12 वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है।
2 / शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2.1 शालाओं में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज लगा हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डोज का टीकाकरण नही करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण कराना होगा। अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। प्राचार्य / प्रधानाध्याक / शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं 2.2
2.3
उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।
शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑन लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से जारी (Standard operating
Procedure) समय समय पर जारी एस ओ पी एवं कोविड प्रोटोकॉल का
पालन किया जाना अनिवार्य होगा।