कोविड की भयावता को देखते हुये सम्पूर्ण बड़वानी जिला अगले 9 दिन रहेगा लाॅक डाउन में
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लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वालो को मिलेगी अस्थाई जेल की सजा
बड़वानी 08 अप्रैल 2021/जिले में तेजी से बढ़ रहे कोविड पाजिटिव केस की भयावता के मददेनजर सम्पूर्ण बड़वानी जिले में अगले 9 दिन लाॅक डाउन रहेगा। यह लाॅक डाउन शुक्रवार 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागु रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के लिये लोग उचित आधार के साथ बाहर निकल सकेंगे, किन्तु बिना आधार के निकलने वालो को अस्थाई जेल की सजा से गुजरना होगा। क्योंकि अगले 9 दिन बड़वानी जिले में कोरोना की गति को रोकने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः सभी लोग इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से करें। जिससे जिले में बढ़ रहे कोरोना की गति को हर-हाल में रोका जा सके ।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल की अध्यक्षता एवं राज्यसभा सांसद डाॅ. सुमेरसिंह सोलंकी उपस्थिति में सम्पन्न जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में उक्त निर्णय किया गया । बैठक में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री ऋतुराजसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, एसडीएम बड़ी श्री घनश्यान धनगर एवं समिति के अशासकीय सदस्य श्री राधेश्याम पाटीदार, श्री दीपक शर्मा, डाॅ. चक्रेश पहाड़िया, सांसद श्री गजेन्द्रसिंह पटेल के प्रतिनिधि श्री राम यादव सहित संबंधित विभागो के पदाधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में हुये निर्णय
ऽ जिले में शुक्रवार 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लाॅक डाउन रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं के लिये लोग उचित आधार के साथ बाहर निकल सकेंगे, किन्तु बिना आधार के निकलने वालो को अस्थाई जेल की सजा से गुजरना होगा।
ऽ इस दौरान शासकीय कार्यालय खुले रहेगे, किन्तु आंतरिक कार्य ही संचालित होंगे । शासकीय कर्मी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ पायेंगे ।
ऽ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में भी अगामी 31 जुलाई तक समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार), प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक लगेंगे, शनिवार रविवार शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे ।
ऽ इस दौरान शासकीय कर्मियो द्वारा प्रारंभ किया गया किल कोरोना सर्वे अभियान जारी रहेगा, जिसके तहत कर्मी घर – घर पहुंचकर बुखार, सर्दी, खाॅसी पीड़ित लोगो की सूची बनाने का कार्य जारी रखेंगे ।
ऽ इस दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदी एवं कृषि कार्य हेतु खेतो में जाने की छूट रहेगी, किन्तु सोसल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने के नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा ।
ऽ पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रम हो सकेंगे, किन्तु वर-वधु पक्ष के मात्र 10-10 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे । इस दौरान भी सोसल डिस्टेंस एवं मास्क के नियम का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा ।
ऽ अत्यावश्यक सेवाओं हेतु मोटर सायकल से निकलने के दौरान सिर्फ एक व्यक्ति ही मोटर सायकल पर होगा। अर्थात मोटर सायकल चलाने वाला स्वयं ही मोटर सायकल पर मास्क एवं उचित आधार के चल सकेगा ।
ऽ इस दौरान अंतर्राज्यीय मार्ग प्रारंभ रहेंगें, वहीं कोविड टीकाकरण का कार्य भी जारी रहेगा। टीकाकरण हेतु उचित आधार बताकर आमजन केन्द्र पर जाकर टीका लगवा सकेंगे ।
ऽ इस दौरा केमिस्ट, राशन दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकाने खुली रहेगी । किन्तु सोसल डिस्टेंट एवं अत्यावश्यक नियमों का पालन अर्थात आधार होना जरूरी रहेगा ।