होम क्वारेंटाइन के नियम का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर करवाते हुये उन्हें करवाया जायेगा संस्थागत क्वारेटाइन
जिले में फैल रहे कोरोना वायरस को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिये जरूरी है कि पाॅजिटिव प्राप्त केस से जुढ़े हुये होम क्वारेंटाइन करवाये हुये लोग घरो में ही रहे। अगर होम क्वारेटाइन करवाये हुये व्यक्ति घरो के बाहर घूमते हुये मिलेंगे तो जहाॅ उनके विरूद्ध एफआईआर करवाई जायेगी, वहीं उन्हें संस्थागत क्वारेंटाइन करवाया जायेगा ।
कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने सोमवार को कोरोना वायरस प्रसार की समीक्षा करते हुये वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करायेंगे कि उनके क्षेत्र में पाॅजिटिव आये केस के परिवार के अन्य सदस्य अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाइन के नियम का पालन करें। कलेक्टर ने बताया कि कुछ क्षेत्रो में होम क्वारेंटाइन के नियमो का पालन नही करने की शिकायते प्राप्त हुई है। अतः समस्त एसडीएम सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के कंटेनमेंट क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन किये हुये लोग घरो से बाहर न निकले। यदि उनकी कोई आवश्यकता है तो वे इसकी जानकारी उन्हें दे। जिससे घर बैठे उनकी आवश्यकता की पूर्ति करवाई जा सके ।
वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये निर्वाचन जैसी प्लानिंग कर कार्यवाही करें। जिससे किसी स्तर पर भी चूक या लापरवाही न होने पाये ।