कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बड़वानी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बड़वानी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक सम्पूर्ण जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
कलेक्टर द्वारा जारी इस आदेश में अन्य आदेश भी दिये गये है, जो निम्नानुसार है:-
ऽ जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लाॅक डाउन रहेगा ।
ऽ कोई भी अगामी धार्मिक कार्य / त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलो पर नही करेगा । आमजनों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने – अपने घरो में ही धार्मिक कार्य / त्यौहार का आयोजन करेंगे । किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ सार्वजनिक स्थानो पर किसी प्रकार की मूर्ति , झाॅकी आदि स्थापित की जाना प्रतिबंधित रहेगा । सभी से अपेक्षा की गई है कि वे अपने – अपने घरो में पूजा / उपासना करेंगे ।
ऽ धार्मिक / उपासना स्थलों पर कोविड – 19 के संक्रमण के बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नही होंगे । साथ ही उपासना स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग के जारी दिशा – निर्देशो का पालन करते हुये फेस कवर ( मास्क ) एवं सोशल डिस्टेंस के मानको का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा ।
ऽ विवाह समारोह में मेहमानो की संख्या 20 से अधिक नही होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10 – 10 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे । इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जैसे – जन्मदिन, सालगिराह आदि में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रहना प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित होना प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ जिले में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयो में 30 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति एवं शत – प्रतिशत अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होगी। शासकीय एवं निजी संस्था में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाया जाता है तो उसे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जारी प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
ऽ राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय सामान्य रूप से खुले रह सकेंगे ।
ऽ सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं कोविड – 19 रेग्यूलेशन के तहत स्पाट फाईन अधिरोपित किया जायेगा ।
ऽ गृह विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय – समय पर जारी दिशा – निर्देशो का कढ़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा ।
ऽ सम्पूर्ण जिले में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियाॅ रात्रि 8 से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी ।