लोक अदालत में प्रकरणों का निपटान आसान-न्यायाधीश

….हेमन्त गर्ग…….नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराये
राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण – श्री मो.रईस खान
बड़वानी 11 सितम्बर 2025/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर 2025 को जिला बड़वानी में विशेष न्यायाधीश/नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत बड़वानी श्री मो.रईस खान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकार वार्ता में विशेष न्यायाधीश श्री मो. रईस खान, सचिव/ न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री अमूल मण्डलोई उपस्थित थे।
विशेष न्यायाधीश श्री श्री मो. रईस खान ने बताया गया कि 13 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 960 एवं प्रिलिटिगेशन 5013 प्रकरण रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में विद्युत छुट, जलकर छुट सम्पत्तिकर छुट दी जायेगी। जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को किया जायेगा। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी।
ऽ प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
ऽ लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
नगर पालिका संबंधी संपत्तिकर, जलकर, छूट
ऽ संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000 तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
ऽ संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000 से अधिक तथा 100000 तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक की छूट ।
ऽ सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपये 100000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत छूट।
ऽ जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट।
ऽ जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000 रूपये से अधिक तथा 50,000 रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।
ऽ जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
ऽ यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
ऽ छूट उपरान्त राशि अधिकतम 2 किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना होगी ।