….हेमन्त गर्ग……नए आपराधिक कानून को एक वर्ष पूर्ण होने पर नए कानून के संबंध में किया चलाया गया जागरूक कार्यक्रम*
*जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नए कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें ग्रामीण जन, नगर/ ग्राम रक्षा समिति सदस्य एवं गणमान्य नागरिक आदि को किया गया जागरूक*
जिला बड़वानी में आज दिनांक 01 जुलाई 2025 को भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे नए आपराधिक कानूनों को एक वर्ष पूर्ण हो गया है। यह वर्ष डिजिटल युग में पुलिस व न्याय प्रणाली के तकनीकी सशक्तिकरण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर द्वारा नए आपराधिक कानून को एक वर्ष पूर्ण होने पर नए कानून के संबंध में .जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नए कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें ग्रामीण जन, नगर/ ग्राम रक्षा समिति सदस्य एवं गणमान्य नागरिकों को जागरूक किया गया l
पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के निर्देशन में बड़वानी पुलिस द्वारा आम जन को नए कानून के बारे में छोटी से छोटी जानकारी से अवगत कराया नए कानून के माध्यम से किस प्रकार आपके मोबाइल से ही आप E– FIR कर सकते है। जिस पर पुलिस द्वारा परीक्षण कर एफ आई आर दर्ज की जाती है बताया गया।
*नए आपराधिक कानून से आम जन के लिए किए गए कुछ प्रावधान*
(1)नए आपराधिक कानून में E FIR की सुविधा प्रदान की गई है। जिससे कोई भी आमजन कही से भी मोबाइल के माध्यम से E FIR कर सकता है। MP Police Website/MP COP App/ Citizen Portal से ई-एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
(2)किसी भी थाने में FIR दर्ज कराई जा सकती है – जिसे आवश्यकता अनुसार Zero पर दर्ज कर संबंधित थाने को स्थानांतरित किया जाता है।
(3)समस्त कार्यालयीन कार्य अब ई-ऑफिस पोर्टल से संचालित,जिससे पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।
(4)डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण न्यायिक कार्यवाही अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनी।
(5)NCRP पोर्टल व CEIR प्रणाली से साइबर अपराध और मोबाइल गुमशुदगी का त्वरित निराकरण किया जाता है।
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी कर्मचारी,ग्रामीण जन, नगर/ ग्राम रक्षा समिति सदस्य एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।