कमांक/AGR / 18/0015/2023 Sec-2-14/AGR (P-211723) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973 ) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचित कृषि उपज के लिए मंडी फीस को पुनरीक्षित किया है, जो कि अधिसूचना क्रमांक / डी-15-63-18-चौदह-3, दिनांक 06.10.2018 में प्रकाशित किया गया था। अब राज्य सरकार, एतदद्वारा, कपास पर दरों को प्रत्येक रुपये 100/- पर 1.50 रुपये से घटाकर 0.50 रुपये करती है। शेष अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस की दरें वही रहेंगी। कपास पर यह मंडी फीस इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
31.03.2024 तक लागू रहेगी। ऐसे आदेश जारी