अवैध गोवंश परिवहन करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

अवैध गोवंश परिवहन करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थाना निवाली पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन क्रमांक MH 04 DK 4938 मे अवैध रूप से वध हेतु क्रूरता पूर्वक ले जाते 14 गोवंश केडे जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार,अप.क्र.218/2023 धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम,जप्तशुदा मश्रुका-इस प्रकार है -01 एक महिंद्रा कंपनी की पिकअप लोडिंग वाहन क्रमांक MH 04 DK 4938 किमती 5 लाख रूपये व
*02- 14 नग गोवंश केड़े किमती 70 हजार रूपये*।
*03- कुल किमती 5 लाख 70 हजार रुपए जप्त किए*।

*आरोपी के अपराधिक रिकार्ड की जानकारी* जिले के अन्य थानों से संकलित की जा रही है।

*घटना का संक्षीप्त विवरण-*
आज दिनांक 11.08.2023 को पुलिस थाना निवाली को मुखबिर की सूचना मिली की एक महिंद्रा पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक गौवंश को भरकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर वाहन को पकड़ते आरोपी चालक एवं वाहन स्वामी जफर पिता युसूफ मुसलमान मौके से फरार हो गया तथा पशु मालिक दिलीप पिता और सिंह द्वार निवासी राजपुर को पकड़ा गया एवं मौके पर वाहन को चेक करते 14 नग गोवंश केड़े पाये गए। जिन्हें मौके से विधिवत जप्त कर आरोपी दिलीप को गिरफ्तार किया जाकर पशु मालिक एवं फरार वाहन चालक का कृत्य धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम के अन्तर्गत पाया जाने से थाना निवाली पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 218/ 2023 धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।

*विशेष भुमिका*-
उप निरीक्षक रोहित पाटीदार थाना प्रभारी निवाली, स उ नि महेंद्र चौहान,स उ नि लक्ष्मीकांत मीणा, प्र.आर. 284 ज्ञानसिंह, प्र.आर. सुनील महाजन, आर गणेश चौहान,आर. 570 महेंन्द्र बघेल, आर. चालक कैलाश चौहान आर राजेश मंडलोई, का सराहनीय योगदान रहा है ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है ।