एसडीएम की हरकत होटल्स में तो निलंबित कर दिया गया

झाबुआ के डिप्टी कलेक्टर सुनील झा के खिलाफ एफ आई आर

आदिवासी छात्रावास की बच्चियों के साथ अश्लील हरकत का आरोप

संभागायुक्त पवन शर्मा ने झा को निलंबित कर बुरहानपुर अटैच किया

झाबुआ एसडीएम सुनील झा द्वारा बालिका हॉस्टल निरीक्षण के दौरान बच्चियों को बैड टच करने को लेकर झाबुआ कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज छेड़खानी की धारा 354 के साथ एससी एसटी एक्ट एवं पास्को एक्ट में भी मामला हुआ दर्ज कलेक्टर के प्रतिवेदन के बाद देर रात एसडीएम को किया कमिश्नर ने निलंबित

 

क्या है आदेश में -कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ द्वारा नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील / व्यवहार किया है। फलस्वरूप कलेक्टर झाबुआ द्वारा सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की गई है। अतः सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक) (दो) व (तीन) एवं नियम 3(2) के विपरीत होने से श्री सुनिल कुमा झा, डिप्टी कलेक्टर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत् निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टोरेट, जिला बुरहानपुर में नियत किया जाता है।
सुनिल कुमार झा, डिप्टी कलेक्टर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।