नर्मदा नदी के बढे़ हुए जल स्तर के मद्देनजर
बड़वानी
अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी घनश्याम धनगर ने आमजनों की सुरक्षा व्यवस्था तथा अनुविभाग बड़वानी की कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार सरदार सरोवर परियोजना अंतर्गत नर्मदा नदी पर निर्मित बंाध के जल भराव एवं नर्मदा नदी के उपरी बांधो के पावर स्टेशनों के माध्यम से पानी छोड़े जाने के कारण बड़वानी जिले के ग्राम कुकरा (राजघाट) पर स्थित पुराने पुल खतरे के निशान से उपर बहने के कारण उक्त पुल से आवागमन होने से जनधन हानि संभावित है। जन हानि को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशानुसारः-
ऽ कोई भी व्यक्ति, समूह नर्मदा नदी के किनारे, घाट क्षेत्रो एवं अन्य जल भराव क्षेत्रो में न सेल्फी लेगा और न ही घुमेगा।
ऽ जल भराव के दौरान पुल-पुलिया, रपटा जो पानी में जलमग्न हो गया है वहाॅ पानी से होकर वाहन परिचालन प्रतिबंधात्मक है।
ऽ आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।