उर्वरक बेचने वाले विक्रेता पर हुई एफआईआर

बिना उर्वरक विक्रय लायसेंस के अधिक दाम में उर्वरक बेचने वाले विक्रेता पर हुई एफआईआर
बड़वानी 04 अगस्त 2022/जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 02 अगस्त को विकासखण्ड राजपुर के ग्राम जुलवानिया आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान अशोक पिता ओंकारलाल साहु के द्वारा उर्वरक लायसेंस प्राप्त किये, यूरिया अधिक कीमत पर रूपये 450 में बेचने की शिकायत मिली। शिकायत कि पुष्टि हेतु टीम द्वारा एक व्यक्ति को यूरिया खरीदने के लिए अशोक साहू के यहां भेजा गया । दुकानदार द्वारा यूरिया के 2 बेग के 900 रू. लिये गये । तत्पदश्चात् टीम अशोक पिता ओंकारलाल साहु के गोदाम पर पहॅुचकर सघन निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में उर्वरक विक्रय संबंधित दस्तादवेज मांगे जाने पर दस्ता वेज प्रस्तुत नहीं किये गये । अशोक साहू द्वारा उर्वरक लायसेंस प्राप्ते नही किये अवैध उर्वरक का व्या्पार किया जाना पाया गया । गोदाम पर 65 बेग यूरिया, 07 बेग एसएसपी, 03 बेग जिंकेटेट एसएसपी, 07 बेग डीएपी, 01 बेग पोटाश, 09 बेग सीटी कम्पोकस्टक व 34 बेग आर्गेनिक कुल 126 बेग अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया । इस तरह अवैध रूप से उर्वरक का भण्डारण कर अधिक दर पर विक्रय किये जाने से पुलिस थाना जुलवानिया में आवश्यकक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 3, 5, 35 के अंतर्गत अशोक पिता उंकारलाल साहु के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई ।