चुनाव को लेकर बड़ा आदेश

*SC की टिप्पणी-* ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रही पार्टियां सामान्य सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारें।

SC ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव न टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू है। खाली हो रही सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत। इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिये

*सुप्रीम कोर्ट का फैसला, MP में बिना OBC आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव।*

*दो सप्ताह में चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश।*