मकान मालिक पर कायम हुआ 188 का प्रकरण

किरायेदार की सूचना नहीं देने पर मकान मालिक पर कायम हुआ 188 का प्रकरण
बड़वानी 28 अप्रैल 2022/खेतिया पुलिस ने जिले में लागू किरायेदारों के सत्यापन हेतु नजदीक के थाने में सूचना देने के नियम के उल्लंघन पर खेतिया के मकान मालिक रामेश्वर के विरूद्ध धारा 188 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया है।
थाना प्रभारी खेतिया श्री संतोष सावले से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर द्वारा किरायेदारो की चेकिंग व चरित्र सत्यापन हेतु 1 अप्रैल से जिले में धारा 144 के तहत किरायेदारों की सूचना नजदीक के थाने में देना अनिवार्य किया है। इसके तहत गुरूवार को खेतिया में टीम द्वारा किरायेदारो की चेंकिग के दौरान मलफारोड़ के रहवासी रामेश्वर निकुम के मकान की चेकिंग के दौरान वहाॅ पर उत्तरप्रदेश के धर्मेन्द्र सक्सेना को किरायेदार की हैसियत से रहते हुये पाये जाने एवं मकान मालिक द्वारा इसकी सूचना नजदीक के थाने पर नहीं देने पर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के रहवासियों से पुनः आव्हान किया है कि यदि उनके घर में कोई किरायेदार रह रहा है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से नजदीक के थाने में दे, जिससे किरायेदार के चरित्र का सत्यापन किया जा सके ।