कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला
कमांक / अनु.लि. / 2022/2643
आदेश
( दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत )
पुलिस अधीक्षक जिला बडवानी के पत्र क्रमांक / 294 / पुअ / बड / जिविशा/ 294/22. बडवानी, दिनांक 01-04-2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि विगत दिनों भोपाल में एक आतंकवादी संगठन के कुछ सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं, जिनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक भी है, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर किरायेदार बनकर रह रहे थे। इस प्रकार से अवैध रूप से रह रहे किरायेदार आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि जिले में अभी भी कई किरायेदार बिना चरित्र सत्यापन के ही निवासरत है जिले के मकान मालिकों व्दारा उनके यहा किराये से रहने वालों एवं होटल, लॉज संचालकों के यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी स्थानीय पुलिस थानों को प्रेषित नहीं की जा रही है अतएव उक्त तथ्यों से मुझे यह समाधान हो गया है कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले के मकान मालिकों जिनके यहां किरायेदार रहते हैं व होटल, लॉज इत्यादि के संचालकों जहां पर लोग अस्थाई तौर पर रूकते हैं को उनके यहां रूकने वाले व्यक्तियों की सूचना स्थानीय पुलिस थाने पर दिया हेतु सम्पूर्ण जिला बडवानी में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।
उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और सम्पूर्ण बडवानी जिले में लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से मैं शिवराजसिंह वर्मा, जिला दण्डाधिकारी, जिला-बडवानी दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण बडवानी जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंध लगाता हूं 1 जिले में स्थित सभी धर्मशाला, लॉज, सराय, होटल में अस्थाई तौर पर ठहरने वाले
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आगंतुकों तथा मकान किरायेदारों की सूचना संचालकों / मालिकों व्दारा संबंधित थाने में
अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी।
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जिले में संबंधित मकान किरायेदारों की सूचना संचालकों / मालिकों व्दारा स्थानीय थाने
में दिये जाने पर संबंधित व्यक्तियों का संबंधित पुलिस थाने पर चरित्र सत्यापन किया जाना
अनिवार्य होगा ।
3 उल्लेखनीय है कि यह आदेश जन साधारण से संबंधित है किन्तु परिस्थितिजन्य समयाभाव के कारण प्रतिबंधात्मक आदेश को लागू करने के संबंध में विज्ञप्ति या प्रकाशन सार्वजनिक स्थलों पर करना, आपत्तियां आमंत्रिक कर सुनवाई करना सूचना का निर्वहन व्यक्तिशः करना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में एवं आवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता व्दारा इस आदेश में लागू किसी प्रतिबन्ध में आवश्यक
छूट दी जा सकेगी। 4 यदि कोई व्यक्ति उर्पयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किया जावेगा। 5 इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधित को व्यक्तिशः कराना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत सहायक संचालक जनसम्पर्क बडवानी को निर्देशित किया जाता है कि समाचार पत्रों, रेडियो, दुरदर्शन, स्थानीय
केबल प्रसारण के माध्यम से समाचार के रूप में उक्त आदेश जनसामान्य को प्रसारित करावे।
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स्थानीय निकाय व जिले के समस्त थाना प्रभारी भी अपने-अपने माध्यमों से जन सामान्य को अवगत करायेंगे । यह आदेश आज दिनांक 01 अप्रैल 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से (म.प्र.) जारी किया गया ।
( शिवराजसिंह वर्मा )