बड़वानी 10 मार्च 2022/न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा, श्री संजोगसिंह वाघेला द्वारा आरोपी धमेन्द्र पिता गेंदालाल की धारा 327, 341, 34 भादवि में जमानत निरस्त की है। अभियोजन की ओर से आरोपी की जमानत के आवेदन पर आपत्ति श्री आर.एस.अनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि 04 मार्च 2022 को रात्रि के समय फरियादी अपने ड्रायवर और क्लीनर के साथ माल भरकर मुम्बई जा रहा था । तब बिजासन घाट सेंधवा पर पीछे से एक महिन्द्र मराजो वाहन में आरोपी धर्मेन्द्र और उसके अन्य तीन साथी बैठकर आये और अपने वाहन को फरियादी के वाहन के सामने रोड़ पर अड़ा दिया और सभी आरोपीगण ने अपने नाम बताते हुये फरियादी को बोलने लगे कि हम लोग कि अगर इस रोड़ पर गाड़ी चलाना है तो हर ट्रीप में हमको 2000 रूपये देने होंगे । आरोपीगण ने फरियादी और उसके क्लीनर ड्रायवर के साथ धक्का-मुक्की की फरियादी के जेब में रखी माल की रसीदे और 2000 भी ले लिये। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना सेंधवा ग्रामीण के बिजासन चैकी पर दर्ज करायी पुलिस ने आरोपी एवं उसके साथीयों के खिलाफ धारा 327, 341, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया।
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