छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा

बड़वानी 05 मार्च 2022/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गर्ग ने 05 मार्च को पारित अपने निर्णय में वरल्यापानी निवासी छोटे भाई गिलदार की हत्या करने वाले आरोपी बड़े भाई काहरिया को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक श्री हेमेन्द्र कुमरावत से प्राप्त जानकारी अनुसार 03 अगस्त 2021 को मृतक गिलदार एवं आरोपी के बीच हिस्से बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी ने मृतक के सिर पर गेती मारकर हत्या कर दी थी।