रात्रि 10 बजे के पश्चात नही बजेंगे ध्वनि विस्तार यंत्र

प्रभारी कलेक्टर ने की दण्डाधिकारियो की नियुक्ति
बड़वानी 17 फरवरी/जिले में विद्यार्थियो के वार्षिक परीक्षाओ के मद्देनजर तीव्र कोलाहल को नियंत्रण करने हेतु प्रभारी कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए बड़वानी जिले की सीमा में दिनांक 15 फरवरी से अगामी आदेश तक रात्रि में 10 बजे पश्चात् किसी भी समय डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग सशर्त प्रतिषेध किया है। रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नही दी जायेगी।
उन्होने प्रतिबंधित समय को छोड़कर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र जो एक से अनधिक नही होगा, के उपयोग की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति की है।
प्रभारी कलेक्टर श्रीमती राठौर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी को नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़वानी के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सेंधवा को नगर पालिका सीमा क्षेत्र सेंधवा के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजपुर को नगर परिषद सीमा क्षेत्र राजपुर के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पानसेमल को नगर परिषद पानसेमल के लिए, तहसीलदार अंजड़ को तहसील अंजड़ के लिए, तहसीलदार राजपुर को तहसील राजपुर के लिए, तहसीलदार ठीकरी को तहसील ठीकरी के लिए, तहसीलदार सेंधवा को तहसील सेंधवा के लिए, तहसीलदार वरला को तहसील वरला के लिए, तहसीलदार निवाली को तहसील निवाली के लिए, तहसीलदार पानसेमल को तहसील पानसेमल के लिए, अतिरिक्त तहसीलदार खेतिया को टप्पा खेतिया की सम्पूर्ण सीमा के लिये, तहसीलदार पाटी को तहसील पाटी के लिए प्राधिकृत किया गया है।
अनुमति अवधि में भी उपयोग हो सकेगा मंद आवाज में
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही दी जा सकेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यन्त मंद आवाज में निर्धारित एवं सीमित समयावधि में ही किया जाये । यह प्रतिबंध सड़क, दुकानो, होटलो, उपहारगृहो, मैरेज गार्डन आदि पर भी लागू होगा । आदेश का उल्लंधन होने पर संबंधितो के विरूद्ध कठौर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।