नोवेल कोरोना वायरस बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 9105 / अनु.लि./ 2021, बडवानी, दिनांक 23-12-2022 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण बडवानी जिले के लिए जारी किया गया हैं । के अंतर्गत म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ /M.P.)
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35-09/2020/ सी-2/दो, भोपाल, दिनांक 05 जनवरी 2022 के परिपालन में कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते है : सभी प्रकार के मेले, जिनमे जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे ।
1. 2. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। (संबंधित आयोजको को अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी) अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी ।
3.
मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। (संबंधित परिवार
के सदस्य को अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी)
4. 5. समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा । संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें । 6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covidd Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावें । ( मु.न.अधि. / मु.का.अ.ज.पं.)