शासन के निर्देशों का पालन करना होगा हर हाल में-कलेक्टर

जिले में भी 01 जून से किया जायेगा अनलाॅक
बड़वानी 30 मई 2021/राज्य शासन द्वारा जारी अनलाॅक के प्रावधान अनुसार जिले में भी 01 जून से अनलाॅक की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। इस हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन होने पर लोगों, दुकानदारों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिले के समस्त नागरिकों से आव्हान किया है कि वे अनलाॅक के प्रावधानों का पालन पूरी ईमानदारी से करे। जिससे किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता न रहे।
1- जिले में निम्नानुसार गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी:-
1.1 सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले/हाट बाजार आदि जिनमें जन समुह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
1.2 स्कूल/काॅलेज/शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेंगे। केवल आॅनलाईन क्लासेस चल सकेगी।
1.3 सभी सिनेमाघर, शाॅपिंगमाॅल, स्वीमिंगपूल, थियेटर, पिकनीक स्पाॅट, आॅडिटोरियम, सभागृह प्रतिबंधित रहेंगे।
1.4 सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
1.5 अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जा सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फाॅयर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित है।
1.6 अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
1.7 विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
1.8 जिले में प्रत्येक रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
1.9 जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा।
1.10 रूल आॅफ सिक्स:- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
1.11 जिले के मजदूरों का प्रतिदिन महाराष्ट्र जाना-आना प्रतिबंधित रहेगा।
1.12 निर्माण कार्यों में मजदूरों का परिवहन लोडिंग वाहनों से प्रतिबंधित रहेगा।

2- जिले में निम्नानुसार गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी:-

2.1 समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आईकार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
2.2 उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
2.3 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
2.4 केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी, लेकिन दुध एवं केमिस्ट दुकानों को छोडकर शेष दुकाने शाम 5.00 बजे तक ही खुली रहेगी ।
2.4ए उक्त दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकानें केवल 50 प्रतिशत ही खुलेगी। इस हेतु समस्त नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तथा बडे कस्बे के ग्रामों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संबंधित सरपंच/सचिव के माध्यम से दिनांक 30 एवं 31 मई को समस्त दुकानों पर बाजार के हिसाब से 1-2-3 आदि क्रम से नंबरिंग करेंगे तथा विसम नंबर की तारिख जैसे – 1, 3, 5 आदि को विसम नंबर की दुकान 1-3-5 आदि खुलेंगे तथा सम नंबर की तारिख जैसे – 2, 4, 6 को सम नंबर की दुकान 2-4-6-8 आदि शाम 5.00 बजे तक खुल सकेंगे।
2.5 पेट्रोल/डीजल पंप/गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
2.5ए समस्त निजी कार्यालय में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
2.6 सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी, खाद/बीज/कृषि यंत्र की दुकानें शाम 5.00 बजे तक खुल सकेंगी।
2.7 बैंक, बीमा कार्यालय एवं ए.टी.एम. प्रारंभ रहेंगे।
2.8 प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा केबल आपरेशंस को अनुमति रहेगी।
2.9 बैंक, इंश्योरेंस, छठथ्ब्े से जुड़े संस्थानों के डच्प्ेए ब्ववचमतंजपअम ब्तमकपज ैवबपजपमेए कैश मैनेजमेंट एजेंसीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।
2.10 सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी।
2.11 सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
2.12 आॅटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (माॅस्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
2.13 मोहल्लों/काॅलोनियों/ग्रामों में एकल दुकानें पूरी समय खुली रखी जा सकेंगी।
2.14 कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
2.15 सम्पूर्ण जिले में ई-काॅमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
2.16 येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के ैव्च् का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
2.17 जिला स्तर पर परंपरागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकाॅल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे।
2.18 थोक सब्जियां तथा खेरची सब्जी एवं फल/फूल व अन्य ठेले कोरोनो कफ्र्यू के दौरान संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये स्थान/मोहल्ले पर ही लग सकेंगे। एक साथ में लगने की अनुमति नहीं रहेगी।
2.19 एंबुलेंस, आॅक्सीजन टेंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा।
2.20 अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी।
2.21 मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशीयन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
2.22 परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छुट रहेगी।
2.23 उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
2.24 निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
2.25 घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
2.26 फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टेंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाॅक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।
2.27 समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए कार्य किये जा सकेंगे।
2.28 समस्त रेस्टाॅरेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे।
2.29 समस्त लाॅजिंग, होटल, रिसोट केवल आगन्तुकों के लिये खुल सकेंगे। लाॅज, होटल, रिसोट के रेस्टाॅरेंट में बैठने की केपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे।

कोविड-19 प्रोटोकाॅल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन:-
3.1 जिले में मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अन्तर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये। नेशनल हाईवे को छोड़कर जिले में महाराष्ट्र बाॅर्डर के अन्य मार्गों पर से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
3.2 दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जावे। ‘‘नो माॅस्क नो सर्विस’’ अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस माॅस्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जावेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से माॅस्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ‘‘नो माॅस्क नो सर्विस’’ प्रोटाकाॅल का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावे।
3.3 अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन हो, हेण्डवाॅश/सैनेटाईजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस माॅस्क लगावें, इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

3.4 कोविड उपयुक्त व्यवहार:-
3.4ए फेस माॅस्क : फेस माॅस्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस माॅस्क पहनने में निम्न का पालन किया जावे –
ऽ अपना माॅस्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
ऽ सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें।
ऽ जब आप किसी माॅस्क को उतारते है तो उसे साफ प्लाॅस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का माॅस्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल माॅस्क को कूड़ेदान में फेंक दें।
ऽ सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस माॅस्क पहनना अनिवार्य होगा। ‘‘नो माॅस्क नो मूवमेंट’’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

3.4ब सामाजिक दूरी:
ऽ सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकें।
ऽ सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 06 फिट यानी (‘‘2 गज की दूरी’’) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।

3.5 सभी व्यक्ति यह सुनिश्चित करें कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंये/सैनिटाईजर का उपयोग करें।
4- आदेश जारी होने के उपरांत नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र जहां पर भी कोई कोरोना पाॅजेटीव केस आता है तो वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया जावे, जिसमें सम्पूर्ण गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
5- संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार की कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में उक्त निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी रहेगी। समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामों में उपरोक्त निर्देशों का कोरोना क्राईसेस मैनेजमेंट के सहयोग से पालन सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु भीड़-भाड़ वाले जोन/स्थानों जैसे – फल, सब्जी, मण्डी, बैंक, ए.टी.एम., शासकीय उचित मूल्य दुकानों, बाजारों, वेक्सीनेशन सेंटरों इत्यादि स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शासकीय अमले की तैनाती सोशल डिस्टेंस एवं कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन कराने हेतु लगाई जाये तथा उक्त 10 से 15 कर्मचारियों के मध्य एक वरिष्ठ की ड्यूटी सुपरवीजन कार्य हेतु लगाई जाना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी की सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले संस्थान, दुकानदार आदि के विरूद्ध अर्थदण्ड या सील करने की कार्यवाही करेंगे।

6/ उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
7/ पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।