जिन लोगों के घर में विवाह होना है उनके लिए अब एक फिर से खुशी की लहर छा गई है कलेक्टर बड़वानी द्वारा अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है जिसमें दिनांक 6 तारीख के बाद होने वाले समस्त विवाहो पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है फिलहाल 6 मई से पूर्व जो भी विवाह होने वाले थे वह विवाह किए जा सकेंगे परंतु उनमें शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा या नहीं कि वह और वधू पक्ष के अधिकतम 10/10 लोग ही विवाह में शामिल हो पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सेनेटाइजेशन का भरपूर ध्यान रखना अनिवार्य होग