कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों के विरूद्ध आयोजन करने वाला शिक्षक हुआ निलंबित
बड़वानी 27 अप्रैल 2021/कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समस्त जिले वासियों से पुनः अनुरोध किया है कि वे जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों का पालन पूरी ईमानदारी से करे। बिना अनुमति यदि कही पर शादी जैसे आयोजन किये जायेंगे। तो आयोजकों के विरूद्ध जहां एफआईआर करवाई जायेगी। वही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को उक्त आयोजन को नही रूकवाने या उसकी सूचना समय पर थाने या राजस्व अधिकारी को नही देने के कारण निलंबित कर दिया जायेगा।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के कारण शादी जैसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित एसडीएम से लेना अनिवार्य है। साथ ही अनुमति के पश्चात् भी यदि इस आयोजन में निर्धारित 20 संख्या से अधिक लोग पाये जायेंगे तो जहां आयोजकों के विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही होगी। वही इसमें भाग लेने वालों के विरूद्ध भी आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने आमजनों से भी आव्हान किया है कि यदि उनके घरों के आस-पास या गांव-फलियों में कोई आयोजन बिना अनुमति के हो रहा है, या अनुमति के पश्चात् उस आयोजन में 20 से अधिक लोग भाग ले रहे है तो इसकी फोटो, वीडियो या सूचना गुप्त रूप से अपने क्षेत्र के राजस्व पदाधिकारी को दे। जिससे दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।
आयोजन करने वाला शिक्षक हुआ निलंबित
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने कल अंजराड़ा में अनुमति के पश्चात् शादी समारोह में निर्धारित 20 की संख्या का उल्लंघन कर 300 लोगों के भाग लेने पर आयोजन करने वाले प्राथमिक शिक्षक गुमान पिता नानला एवं अपने कर्तव्य का सही निर्वहन न करने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव संतोष धनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वही जिला पंचायत सीईओ को ग्राम पंचायत रोजगार सहायक सुखलाल घुसाई एवं सरपंच वाहरिया को पद से पृथ्क एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये है।
कलेक्टर ने समस्त ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों तथा विभिन्न विभागों के मैदानी अमले को पुनः चेताया है कि यदि उन्होने कोरोना कफ्र्यू के नियमों का उल्लंघन होने की सूचना समय पर नही दी तो इसके लिए उन पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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