बड़वानी
नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के संबंध में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के नाम पर बिना कोरोना टेस्ट के कोरोना के इलाज के नाम पर अधिक राशि वसूल करने की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने पर मेरे दारा दिनांक 4-4-2021 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बडवानी के साथ बडवानी शहर के 05 निजी अस्पताल सांई अस्पताल, मनोरमा अस्पताल, संजीवनी अस्पताल, महामृत्युंजय अस्पताल एवं गुरूपद अस्पताल का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाया गया की सभी निजी अस्पताल बिना कोरोना टेस्ट के सिटीस्केन, या एक्सरे कराकर कोरोना संदिग्ध बताकर कोरोना के नाम पर मनमाने तरीके से राशि वसूल करना पाए गए। इससे जिले में एक-एक कोरोना पेशेंट के नाम पर पचास हजार से एक लाख रुपये तक की राशि बेड, टेस्ट, रेमडेशिविर इंजेक्शन, दवाईयाँ, डॉक्टर फीस व ऑक्सिजन सिलेंडर के नाम पर सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार के सामान्य मरीजों तक से राशि वसूल की गई । इससे जिले में लोगों के मध्य कोरोना के नाम पर भय का वातावरण निर्मित हुआ । इससे जिले में कभी भी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती हैं । अतः जन स्वास्थ्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज दर का नियमन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।
2- उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 5-4-2021 को जिले में कोरोना के नाम पर इलाज कर रहे सभी निजी अस्पताल संचालकों सहित पैथॉलाजी संचालकों की मीटिंग आयोजित की गई । शासन व्दारा कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों हेतु जारी गाईड लाईन से उपस्थित सभी संचालकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्दारा अवगत कराया गया शासन निर्देशों के कम में सभी निजी अस्पताल संचालकों की सहमति से जिले में कोरोना पेशेंट से इलाज के लिए निजी अस्पतालों हेतु अधिकतम निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है:
1- सामान्य वार्ड में बेड चार्ज रूपये
2- ऑक्सिजन बेड चार्ज रूपये
3- आइसोलेट वार्ड मय निजी वाई चार्ज रूपये
4- आई.सी.यू. बेड चार्ज रूपये
5- डॉक्टर फीस एम.बी.बी.एस. रूपये
6- डॉक्टर फीस एम.डी.मेडिसिन रूपये
800/- प्रतिदिन
1500/- प्रतिदिन 2000/- प्रतिदिन
2500/- प्रतिदिन
300/- प्रतिदिन
500/- प्रतिदिन
7- ऑक्सिजन लगने पर प्रति जंबो सिलेंडर रूपये 1000/-, 24 घंटे के लिए अधिकतम
रूपये 3000/-ली जा सकेगी
8- आवश्यक होने पर सिटीस्केन कराया जाएगा। सिटीस्केन की अधिकतम राशि रुपये 3000/- ली जा सकेगी । एम.डी.मेडिसिन की राय अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन तथा एचआरसीटी रिपोर्ट के अनुसार दवाइयों का आवश्यकतानुसार उपयोग के आधार पर राशि ली जा सकेगी ।
9- सभी निजी अस्पताल संचालकों को उपरोक्तानुसार दर सूची अस्पताल परिसर में सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करने के साथ-साथ सार्वजनिक करनी होगी । संदिग्ध कोरोना पेशेंट का टेस्ट कराना होगा ।
सभी निजी अस्पतालों में कोरोना हेतु आइसोलेशन वाई पृथक से बनाया जाये तथा सूचना पटल पर कोरोना संदिग्ध कन्फर्म मरीजों हेतु सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड तथा आईसीयू बेड की संख्या तथा प्रतिदिन भरे एवं खाली बेड की संख्या डिस्प्ले करे । 11- समय-समय पर शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया जावेगा निजी अस्पताल संचालकों को उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगे । 12- निजी अस्पताल संचालकों को प्रतिदिन जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपडेट करनी होगी, साथ ही जिला अस्पताल को भी निर्धारित प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना होगी
उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा । पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी कियान्वयन
सुनिश्चित करेंगे