अब सिर्फ रविवार को लॉक डाउन

नवीन आदेश जारी

बड़वानी

नोवेल कोरोना वायरस (coviD-19) महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3507/अनु.लि./2020, बडवानी, दिनांक 04-08-2020 द्वारा जारी किया गया है । मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/21 8/2020/सी-2, भोपाल दिनांक 06-08-2020 के परिपालन में निम्न लिखित बिन्दु आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किये जाते है: 1 1- जिले में प्रत्येक रविवार को अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

2 जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3507/अनु.लि./2020. बडवानी, दिनांक 04-08-2020

समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

द्वारा जारी आदेश के पृष्ठ क्रमांक-03 पर उल्लेखित अ.कं. 10 की शर्त को छोड़कर शेष

समस्त शर्ते ययावत रहेगी । उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं इंसीडेंट कमांडर उक्त आदेश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे 1.

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो व दूरदर्शन पर जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाय संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन व संबंधितों को अवगत करावें। उक्त आदेश आज दिनांक 07-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।

जिलाधीश बड़वानी द्वारा जारी आदेश