गणेशोत्सव जन्माष्टमी मोहर्रम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी ,कंटेन्मेंट में जारी रहेगी सख्ती,रात में बन्द
बड़वानी
कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा द्वारा नवीन नियमावली नई गाइडलाइंस की घोषणा की गई है जिसके तहत आगामी त्यौहार जन्माष्टमी गणेशोत्सव मोहर्रम को लेकर किस तरह से आयोजन किए जाएं धार्मिक आयोजनों में किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखा जाए उसको लेकर एक आदेश पालन के लिए आदेश जारी किया है बड़वानी जिले में रात्रि 8:00 से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा,जिलाधीश द्वारा कंटेनमेंट एरिया में सख्ती के नियम लागू किए गए हैं अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विभिन्न नियमावली तय की गई है मास्क लगाने को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है,व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रवेश और निकासी पर रखना अनिवार्य किया गया है,शैक्षणिक संस्थाएं कोचिंग इत्यादि 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश पारित किए गए हैं,कोरोनावायरस पर शासन द्वारा निर्दिष्ट नियमावली गाइडलाइंस का पालन सभी लोग अनिवार्य रूप से करें इस बात पर जोर दिया गया है
क्या क्या आदेश पढ़े विस्तार से——
2.1
प्रतिबंध : 1- कन्टेनमेंट जोन में लॉक डाउन दिनांक 31.8.2020 तक प्रभावी रहेगा ।
1.1 कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने अथवा चिकित्सा आपात स्थिति के लिए व्यक्तियों का आवागमन को छोड़कर आमजन का प्रवाह प्रतिबंधित रहेगा । 1.2 कन्टेनमेंट जोन में केन्द्र शासन/राज्य शासन व्दारा जारी गाईड लाईन का पालन करते हुए संबंधित एसडीएम/इन्सीडेंट कमांडर के माध्यम से ही किसी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेगी ।
2. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन को छोड़कर घर में ही रहेंगे ।
शैक्षणिक संस्थान- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इन्स्टीट्यूट 31.8.2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं डिस्टेंश शिक्षा जारी रहेगी।
4….सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल्स एवं इनसे समान अन्य स्थान बंद रहेंगे । 5 सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य बड़े सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 212/2020/सी-2 दिनांक 31.7.2020 व्दारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में किल कोरोना अभियान-2 दिनांक 01-08-2020 से 14-08-2020 तक जारी निम्नानुसार निर्देशों का दृढतापूर्वक पालन करना होगा
1. इस अवधि में माननीय जनप्रतिनिधियों व्दारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इस दौरान क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास भूमिपूजन/लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । शिलान्यास/भूमिपूजन/लोकार्पण आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए ‘आयोजित किये जा सकेंगे । 2. इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा । जन प्रतिनिधिगण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रेलियों का आयोजन कर सकेंगे । 3. जन प्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर
उनकी समस्याएं/शिकायतें सुन सकते हैं, किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये
कि एक समय में 05 से अधिक लोग इकट्ठा न हो ।
4. मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा । 9 अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी । 10- विवाह समारोह में विवाह स्थल पर एक समय में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं रहेंगे ।
11 म.प्र.शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक 206/2020 सी-1 भोपाल, दिनांक
17-7-2020 में निहित निर्देशों के अनुसार धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे । 12- जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, मोहर्रम एवं अन्य पर्व के दौरान प्रतिबंधः 1. जन्माष्टमी के त्यौहार पर किसी भी प्रकार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नही किया जा सकेगा । साथ ही दही-हांडी फोड प्रतियोगिता, आर्केस्ट्रा आदि
अन्य कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किये जा सकेंगे ।
2. गणेश प्रतिमाओं/ताजियों की उंचाई एक फुट से अधिक नहीं रखी जावेगी ।
3. गणेश प्रतिमाओं/ताजिये सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रखे जावेंगे, केवल घरों पर ही रखे जा सकेंगे। 4. प्रतिमाओं एवं ताजियों का विसर्जन सार्वजनिक स्थलों पर न किया जाकर घर में किया जा सकेगा।
5. अन्य किसी पर्व के दौरान भी किसी प्रकार के चल समारोह, रैली तथा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
2.2 जिम और योग संस्थान-_05 अगस्त 2020 से खोले जा सकेंगे, लेकिन कन्टेनमेंट जोन में स्थित जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे । ऐसे संस्थानो में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । संस्थान में कम से कम 06 फीट की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । परिसर में रहने के दौरान (एक्सरसाईज के समय को छोड़कर फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा । 2.3 शिथिलता :- उक्त प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त जिले में समस्त गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित की जा सकेगी । उक्त समस्त गतिविधियां संचालन हेतु कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य शासन व्दारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा जैसे:
1. सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
2. सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की
दूरी रखी जाएगी। 3. कार्यालय और कार्य स्थलों पर कार्यालय प्रमुख/मेनेजमेंट कम्पेटिव मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों के द्वारा आरोग्य सेतु एप को इन्स्टॉल करना सुनिश्चित करेंगे ।
4. सभी कार्य स्थलों, कार्य-व्यवसायों एवं कॉमन एरिया में प्रवेश एवं निकास व्दार
पर स्केनिंग, हाय धोने की ओर सेनिटाइजेशन की निःशुल्क व्यवस्था की जाना
होगी।
5. दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी । 6. निर्माण स्थलों एवं कार्य स्थलों के सभी प्रभारी व्यक्तियों को मजदूरों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे ।
7. सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होना/समामेलन पूर्णतः प्रतिबंधित
रहेगा।
8. सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा । उल्लंघन की दशा में पूर्व में जारी आदेशानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा । 9. जिले में लगने वाले हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
10.जिले में रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ।
उक्त आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के
अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा । पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं इंसीडेंट कमांडर उक्त आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना
संभव नहीं है ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो व दूरदर्शन पर जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाय । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन व
संबंधितों को अवगत करावें। उक्त आदेश आज दिनांक 04-08-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया ।