अंजड
शादी के बाद से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था पति…
अंजड शहर की एक युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उन्होंने इसकी शिकायत को अंजड थाने में की है। पुलिस ने शिकायत पर पति और सास-ससुर और ननंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
अंजड पुलिस के अनुसार सरिता साकले पिता दयाराम साकले कि शादी माकडखेडा थाना कसरावद जिला खरगोन के निवासी सुनिल पिता देवराम से 22 फरवरी 2016 को हुई थी,
शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में पति सरिता को परेशान करने लगा। वह उन्हें कुछ समय बाद से अलग-अलग तरह से मानसिक और शरीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इसकी जानकारी जब उन्होंने अपने ससुर देवराम खेडे और सास भुरीबाई को दी तो वे पति को समझाने की जगह उल्टा सरिता को प्रताड़ित करने लगे।
पति द्वारा पैसों की मांग करने पर सरिता ने अपने पिता और माँ को पुरी बात बताने पर पिता दयाराम साकले ने 1 लाख रुपये देकर मामला शांत करवा दिया था। कुछ दिन बाद पिता की मौत होने के बाद मिलने वाली पिएफ राशी में से चार लाख रुपये और कार की मांग करने लगे इस दौरान मैं जनपद पंचायत सरदारपुर जिला धार के केंद्र राजगढ में ब्लाक सदस्य के पद पर शासकीय नौकरी कर रही थी, इनके द्वारा मुझ पर शक कर बार-बार परेशान करने के कारण मैने नौकरी छोड दी और तंग आकर वह मायके में आकर रहने लगी। यहां आकर उन्होंने अंजड थाने में शिकायत की। हालांकि पुलिस ने घटनाक्रम माकडखेडा थाना कसरावद जिला खरगोन का होने के कारण केस डायरी वहां भेजने की बात कही थी फिर एडवोकेट संजय गुप्ता द्वारा संशोधित अधिनियम थाना प्रभारी विनय आर्य को दिखाने पर अंजड पुलिस ने दहेज प्रताड़ना की धाराओं में पति सुनिल खेडे, ससुर देवराम खेडे, सास भुरीबाई सभी निवासी माकडखेडा जिला खरगोन और ननंद अनिता निवासी कसरावद के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-A, 506, 34, 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
मामले में जांच अधिकारी एस आई ललिता चौहान ने बताया –पिडीता के बयान के आधार पर पति सुनिल पिता देवराम उम्र 34 साल, ससुर देवराम पिता कांन्हा उम्र 60 साल, सास भुरीबाई पति देवराम उम्र 55 साल, ननंद अनिता उम्र 40 साल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है,जिसमें आगे कार्यवाही की जा रही है।
उधर इस मामले में जब सरिता से बात करना चाही तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपने पति,ससुर,सास और ननंद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवाई है, पति सुनिल द्वारा मुझसे पहले भी मारपीट की गई थी जिसके कारण एक बार मेरा मिस्करेज (गर्भधारण) भी खत्म हो चुका है, मेरे पिता द्वारा सन 2016 में सुनिल को 1 लाख रूपये देने के बाद वो मेरे साथ नहीं रह रहा था, वहीं वंशिका इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर चलाने के लिए फिर पैसों की मांग कर रहा था।